HINDUSTAN JAN KALYAN RASHTRIYA VIKAS SEWA SAMITI

Administrative Autonomous Organization under Govt. Of India
National Capital Territory of Delhi
02 Apr 2026 08:15:24 pm
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हिन्दुस्तान जन कल्याण राष्ट्रीय विकास सेवा समिति गरीबों, मजदूरों, विकलांगों, विधवाओं, तलाकशुदा, कामकाजी महिलाओं, निराश्रितों, बेरोज़गारों, विद्यार्थियों को स्वयं का कारोबार आरम्भ करने के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रही है | समाज में इस पहल से कमज़ोर वर्ग अपने स्वयं का सामाजिक-आर्थिक विकास कर पाने में सक्षम होगा | आज के समय में रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत आवश्यकता है जिसकी कमी से व्यक्ति अपना सम्पूर्ण विकास कर पाने में असक्षम होता है | अतः आर्थिक ऋण सहायता के लाभार्थी व लाभ निम्नलिखित है :-

आर्थिक ऋण सहायता का लाभ :

1. भारत के पिछड़ावर्ग के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग या सेवा या व्यवसाय स्थापित करने हेतु समिति द्वारा ऋण सहायता की जाती है | समिति द्वारा की जाने वाली ऋण सहायता के लाभार्थी  किराना दुकान, फर्नीचर, लकड़ी व्यवसाय, कीटनाशक विक्रय व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय, मनिहारी व्यवसाय, फल सब्जी विक्रय, स्टेशनरी दुकान, रेडीमेड वस्त्र दुकान, गरीब, विकलांग, विधवाएं, निराश्रित, तलाकशुद, कामकाजी महिलाओं, बेरोज़गारों, विद्यार्थियों, लघु-कारोबारी इत्यादि होंगे | महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए समिति द्वारा एक सहायता अनुदान योजना चलाई जा रही है। यह आर्थिक ऋण सहायता, कामकाजी महिलाओं को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें उनके अधिकारों या कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना, उनके लिए कानूनी सहायता मुहैया करने के लिए लागू की गई है | महिला श्रमिकों के समस्याओं के बारे में समाज में सामान्य चेतना की वृद्धि करने के लक्ष्य से सेमिनार, वर्कशॉप, इत्यादि का आयोजन द्वारा आर्थिक ऋण सहायता प्रदान की जाती है |

2. इस योजना के अंतर्गत, महिला श्रमिकों के लाभ हेतु आर्थिक ऋण सहायता प्रदान की जाती है | इस आर्थिक ऋण सहायता के तहत महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता जगाने वाले अभियानों से संबंधित परियोजनाओं को फंड मुहैया कराया जाता है | इस आर्थिक ऋण सहायता का उद्देश्य है महिला श्रमिकों के बीच, पारिश्रमिक के क्षेत्र में, जैसे न्यूनतम वेतन, बराबर क्षतिपूर्ति के मामले में जागरूकता फैलाना से लेकर महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध केन्द्रीय या राज्य सरकार की एजेंसी की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी का प्रसार करना | इस आर्थिक ऋण सहायता की शुरुआत महिला श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है | महिला श्रमिकों पर जागरूकता प्रसार अभियान कार्य के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के प्रस्ताव पर उनकी उपयुक्तता के आधार पर इस योजना के तहत विचार किया जाएगा | आर्थिक ऋण सहायता के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जा रहा है | हालांकि, विभिन्न संस्थानों को सौंपे गए अध्ययनों से संबंधित परियोजनाओं को पूरा फंड दिया जाता है अर्थात 100 प्रतिशत |

 

योजना का नाम पात्रता मानदंड और आवश्यक सिफारिशें आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ वित्तीय सहायता राशि
Finance Assistance Scheme (a) पात्रता एवं शर्ते:
  • 1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
  • 2. आवेदक वयस्क होना चाहिए
  • 3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
  • 4. आवेदक की वार्षिक आय 96000/- रुपये होनी चाहिए
(a) निवास का प्रमाण-नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक:
  • 1. राशन कार्ड
  • 2. मतदाता पहचान पत्र
  • 3. पासपोर्ट
  • 4. ड्राइविंग लाइसेंस
  • 5. बिजली बिल
  • 6. पानी का बिल
  • 7. टेलीफोन बिल
  • 8. गैस कनेक्शन रसीद
  • 9. बैंक पासबुक
  • 10. जाति प्रमाण पत्र
  • 11. संपत्ति दस्तावेज
(b) आयु का प्रमाण-नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक:
  • 1. जन्म प्रमाण पत्र
  • 2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
  • 3. मैट्रिकुलेशन/10वीं प्रमाण पत्र
  • 4. ड्राइविंग लाइसेंस
  • 5. पासपोर्ट
  • 6. पैन कार्ड
  • 7. राशन कार्ड
  • 8. मतदाता पहचान पत्र
  • साधारण ऋण: रु. 700,000 (0% ब्याज पर)
  • आपातकालीन ऋण: रु. 75,000 (0% ब्याज पर)
  • मकान खरीदना: रु. 25,00,000 (0% ब्याज पर)
  • वाहन खरीदना: रु. 10,00,000/- (0% ब्याज पर)

नोट : लाभ प्राप्ति की अवधि उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा |

नोट : आपको आपके आवेदन की स्थिति की सूचना पत्र/एस.एम.एस./ईमेल/टेलीफोन के माध्यम से प्रदान की जाएगी |

आवेदन शुल्क: 550/-Rs.

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